सामान्य -

सामान्य -

01.आवश्यकता अनुसार ट्रस्ट मुख्य ट्रस्टी की इच्छा पर या सामान्य बहुमत के आधार पर ट्रस्ट के नियम एवं उपनियमों में संशोधन, परिवर्धन एवं परिवर्तन कर सकेगा।
02.न्यासधारी ट्रस्ट की सम्पत्ति का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये करेंगे, जिस प्रयोजन के लिए ट्रस्ट घोषित किया गया है।
03.न्यासधारी ट्रस्ट की सम्पत्ति का पूर्ण लेखा-जोखा रखेंगे तथा समय-समय पर उसे सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे।
04.न्यासधारियों की लापरवाही अथवा अनवधानता से ट्रस्ट को जो हानि अथवा क्षति होगी, उसके लिए सभी उत्तरदायी होंगें ।

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